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सीएसआर प्रतिनिधियों के लिए एचआईवी/एड्स एवं एचआईवी-एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम-2017 पर राज्य स्तरीय संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित.

 रायपुर, 4 जून 2026/ स्वास्थ्य भवन रायपुर में आज आयुक्त सह परियोजना संचालक व अतिरिक्त परियोजना संचालक डॉ. खेमराज सोनवानी के मार्गदर्शन में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के कॉर्पोरेट
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) प्रतिनिधियों के लिए एचआईवी/एड्स एवं एचआईवी-एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम-2017 विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें 38 उद्योगों के प्रतिनिधि श्रम , स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
कार्यशाला में प्रभारी संयुक्त संचालक (आईईसी) द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से सीएसआर प्रतिनिधियों को एचआईवी-एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम-2017 के विभिन्न प्रावधानों, अधिकारों एवं दायित्वों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने एचआईवी जैसे संवेदनशील विषय पर जागरूकता बढ़ाने तथा इससे जुड़े भेदभाव को समाप्त करने में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।
कार्यशाला में उद्योगों से समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने, एचआईवी जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने तथा कर्मचारियों एवं श्रमिकों के बीच स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के प्रसार हेतु सहयोग की अपील की गई।साथ ही कॉर्पोरेट एचआईवी नीति के प्रभावी क्रियान्वयन तथा उद्योगों के लिए अनुशंसित कार्ययोजना की भी जानकारी दी गई।प्रवासी श्रमिकों को एचआईवी एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के उद्देश्य से विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाने पर भी चर्चा की गई। कार्यशाला में 1097 टोल फ्री नंबर और ब्रेकफ्री इंडिया ओआरजी के विषय में भी बताया गया। उद्योगों में शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करने और सीएसआर प्रतिनिधियों से एच आई वी जागरूकता और रोकथाम पर कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया।
कार्यशाला के दौरान विभिन्न उद्योगों के सीएसआर प्रतिनिधियों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव एवं अनुभव साझा किए तथा एचआईवी जागरूकता एवं रोकथाम गतिविधियों में सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

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